टेक डेस्क,

aadhar card - फोटो : amar ujala
इन दिनों बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर पासपोर्ट बनवाने तक के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। कई बार होता है कि लोग आधार कार्ड के लिए आवेदन करते समय जल्दबाजी में अपने नाम, पता, मोबाइल नंबर या जन्म तिथि की गलत जानकारी भर देते हैं।

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वहीं, लोगों को इस प्रकार की जानकारी अपडेट कराने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं या फिर ऑनलाइन तरीका अपनाते हैं। लेकिन अब जानकारी अपडेट करवाने के लिए आपको ढेर सारे दस्तावेज जमा नहीं कराने पड़ेंगे, क्योंकि यूआईडीएआई (UIDAI) ने नियमों में बदलाव किया है। तो आइए जानते है बदले हुए नियमों के बारे में...

आधार कार्ड
नाम में सुधार करने का मिलेगा मौका
नए नियम के तहत अब लोगों को आधार में नाम बदलने के लिए दो मौके दिए जाएंगे। लोगों को नाम अपडेट कराने के लिए पास पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पहचान पत्र और शैक्षणिक संस्थान का लेटर हेड जैसे दस्तावेजों में से किसी एक डॉक्यूमेंट को जमा कराना होगा। इसके बाद ही नाम में बदलाव किया जा सकता है।

aadhar card - फोटो : SELF
जन्म तिथि में बदलाव
यूआईडीएआई ने आधार कार्ड में जन्म तिथि (Date Of Birth) को बदलवाने के लिए कुछ चुनिंदा शर्ते रखी हैं। इन शर्तों के तहत अगर आधार कार्ड में आपकी उम्र तीन या इससे कम वर्ष की स्थिति में है, तो आपको दस्तावेज के साथ नजदीकी आधार ऑफिस में जाना होगा। वहीं, दूसरी तरफ यदि आपके आधार कार्ड में उम्र तीन साल से अधिक है, तो आप जूरूरी दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय आधार केंद्र में जाकर सुधार कर सकेंगे।

आधार कार्ड - फोटो : demo pic
ये डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत जरूरी
लोगों को जन्म तिथि में बदलाव के लिए पैनकार्ड, पासपोर्ट, लेटर हेड पर ग्रुप-ए राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी जन्मतिथि, फोटो पहचान पत्र, केंद्र सरकार स्वास्थ्य सेवा योजना फोटो कार्ड, कक्षा 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट, और पहचान पत्र में से किसी एक की जरूरत पड़ेगी।

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आधार कार्ड लिंक ना होने के नुकसान
1. आधार और पैन कार्ड को लिंक ना कराने से टैक्स रिटर्न का भुगतान नहीं हो पाएगा।
2. आधार लिंक ना होने से पेंशन मिलने में दिक्कत होती है।
2. आधार लिंक ना होने से पेंशन मिलने में दिक्कत होती है।
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